3831 पदों के विज्ञापन को चुनौती

26 विभागों में कनिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ सहायक और सहायक के 3831 पदों पर चयन के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण ना देने के आरोप वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दो हफ्ते में प्रत्युत्तर / जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी गरिमा मौर्या की याचिका पर जारी किया। याची का कहना है कि 04 अगस्त 2023 को आयोग ने 3831 पदों पर चयन करने का विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा में वर्ष 1994 के एससी , एसटी व ओबीसी के लिए नियमानुसार आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। याची ने आरक्षण के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

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